मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना एक सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य किसानों और खेतीहर मजदूरों को कृषि गतिविधियों से जुड़े दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी आय कृषि पर आधारित है और जिनका जीवन जोखिम भरे परिस्थितियों से जुड़ा होता है।
दुर्घटना के समय परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, और यही चिंता दूर करने के लिए यह योजना लागू की गई है ताकि पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके और वे कठिन समय का सामना कर सकें।

Scheme Key Details

Key DetailInformation
Scheme Nameमुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
Started On01 January 2014 (launched 2013)
TypeState Social Security/Accident Support
ObjectiveDeath/Disability Assistance in Agriculture Accidents
BeneficiariesFarmers & Agricultural Labourers
CoverageDeath, Full & Partial Disability
Assistance Amount₹37,500 – ₹5,00,000 (state specific)
Age LimitNone (removed)
Application ModeOnline / Offline
Payment ModeDBT (Direct Benefit Transfer)
Processing Time~60–90 Days
Official Application Linkservices.india.gov.in

Purpose (उद्देश्य)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और खेतिहर मजदूरों को कृषि गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव और पश्चात वित्तीय सहारा प्रदान करना है। कृषि कार्य में शामिल मशीनरी, भारी उपकरण, बिजली उपकरण और असुरक्षित वातावरण से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, और ऐसी स्थिति में परिवार को अपने खर्चों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

योजना का लक्ष्य है कि यदि किसी दुर्घटना के कारण किसान या मजदूर की मृत्यु (death) या ** स्थायी विकलांगता (permanent disability)** होती है, तो सरकार उन्हें financial assistance प्रदान करे, जिससे उनके परिवार को आर्थिक दबाव से राहत मिले और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जी सकें।

Eligibility Criteria (पात्रताएं)

इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

✔️ व्यक्ति किसान या खेतीहर मजदूर होना चाहिए।
✔️ दुर्घटना कृषि मशीनरी या कृषि गतिविधियों के दौरान हुई हो।
✔️ व्यक्ति राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
✔️ दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता हुई हो।
✔️ पहले से कोई conflicting security scheme benefit न लिया गया हो।

Important Update – Age Limit Removal (आयु सीमा हटाई गई)

हाल ही में Haryana सरकार ने आयु सीमा पूरी तरह हटा दी है, जिससे अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बदलाव से योजना और अधिक inclusive और व्यापक रूप से किसानों और मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करती है।

Circumstances / परिस्थितियाँ जिनमें योजना का लाभ देय होगा

योजना के अंतर्गत केवल कृषि कार्य से संबंधित दुर्घटनाओं में मृत्यु या अपंगता/दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इनमें शामिल हैं:

  1. कृषि मशीनरी या उपकरण का उपयोग करते समय होने वाली दुर्घटना।
  2. कुआ खोदते समय, नलकूप लगाते समय या गन्ना कोल्हू के कार्य करते समय दुर्घटना।
  3. चीफ कटर या थ्रेशर का उपयोग करते समय।
  4. कुआ संचालित या नलकूप स्थापित करते समय जहरीली गैस के कारण होने वाली दुर्घटना।
  5. कृषि कार्य के दौरान बिजली का करंट लगने पर
  6. कृषि कार्य करते समय सांप या अन्य जहरीले जीव के काटने पर
  7. मंडी परिसर या राज्य क्रय केंद्रों में कृषि यंत्र का उपयोग करते समय
  8. कृषि उपज लाते समय या बेचने जाते समय होने वाली दुर्घटना।
  9. मडंडी में कृषि पैदावार को उतारते और तोलते समय दुर्घटना।
  10. फ़सल में कीटनाशक दवाई, पेस्टीसाइड या अन्य कृषि दवाई का इस्तेमाल करते हुए होने वाली दुर्घटना।

Benefits / Features (लाभ / विशेषताएँ)

यह योजना किसानों और खेतिहर मजदूरों को कृषि दुर्घटनाओं में हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। धनराशि का उद्देश्य दुर्घटना के बाद परिवार को आर्थिक दबाव से बचाना है।

Primary Financial Benefits

मुख्य रूप से इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाती है (Haryana Model):

दुर्घटना की स्थितिसहायता राशि (₹)
मृत्यु (Death)₹5,00,000/-
पूर्ण विकलांगता₹2,50,000/-
दो अंग कटना / गंभीर चोट₹1,87,500/-
एक अंग कटना / गंभीर चोट₹1,25,000/-
सभी उंगलियों का कटना₹75,000/-
उंगलियों का आंशिक कटना₹37,500/-

इस assistance का उद्देश्य है कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति और उसके परिवार के आर्थिक बोझ को कम किया जाए।


हिमाचल प्रदेश में योजना की राशि (State Variation)

हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार की योजना लागू है, जिसमें सहायता राशि इस प्रकार है:

दुर्घटना के प्रकारसहायता राशि (₹)
मृत्यु₹3,00,000/-
पूर्ण विकलांगता₹1,00,000/-
दो अंग कटना₹40,000/-
एक अंग कटना₹30,000/-
फिंगर पूरा कटना₹20,000/-
आंशिक फिंगर कटना₹10,000/-

राशि स्थिति और injuries के आधार पर अलग‑अलग दी जाती है, लेकिन मूल उद्देश्य दोनों राज्यों में समान है।

अन्य notable benefits

  • DBT – Direct Benefit Transfer: सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • Zero Premium: लाभार्थी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता।
  • Inclusive Coverage: सभी उम्र के व्यक्ति पात्र हैं (जैसे बच्चा, बुजुर्ग)।
  • Family Support: दुर्घटना के पश्चात परिवार को वित्तीय सहारा।
  • यह योजना केवल सहायता प्रदान करती है, कोई regular pension नहीं।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

1. सामान्य दस्तावेज़

  • हरियाणा में निवास प्रमाण
  • परिवार पहचान पत्र
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज तस्वीर
  • बैंक खाता विवरण
  • भूमि के मालिक से हलफनामा (खेतिहर मजदूर के लिए)

2. अपंगता / विकलांगता होने की दशा में

  • विकलांग प्रमाणपत्र
  • ओ पी डी पर्ची
  • मेडिकल प्रमाणपत्र

3. मृत्यु होने की स्थिति में

  • FIR रिपोर्ट
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
  • मृत्यु प्रमाण पत्र

4. पहचान के लिए (किसी एक का उपयोग करें)

  • आधार कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस

सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन आवेदन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही और प्रमाणिक दस्तावेज़ जमा करने से आवेदन जल्दी और सही तरीके से प्रोसेस होता है।

महत्वपूर्ण बातें (Important Points)

  • दुर्घटना की जानकारी समय पर देना जरूरी है
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है
  • सहायता राशि सीधे बैंक खाते में DBT से आती है

Application Process / आवेदन प्रक्रिया

योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थी कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते हैं।

Steps (स्टेप्स):

  1. पंजीकरण:
    • सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करें।
    • पंजीकरण के लिए निम्न जानकारी भरें:
      • लाभार्थी का नाम
      • आधार नंबर
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी
    • पंजीकरण के बाद मोबाइल पर प्राप्त User Name और Password से पोर्टल में लॉगिन करें।
  2. आवेदन फॉर्म भरना:
    • लॉगिन के बाद “Apply for Services” में क्लिक करें।
    • योजना की सूची में से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चुनें।
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें।
    • आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. सबमिशन और सत्यापन:
    • सभी विवरण भरने के बाद Submit बटन क्लिक करें।
    • आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे।
    • चयनित लाभार्थियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  4. CSC / Atal Seva Kendra के माध्यम से आवेदन:
    • लाभार्थी 30/- रुपये शुल्क देकर Common Service Center (CSC) या Atal Seva Kendra से भी आवेदन कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी अपने जिले के राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र में सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र और दस्तावेज़ उसी कार्यालय में जमा करें।
  • संबंधित अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे और चयनित लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

Important Dates / Deadlines (महत्वपूर्ण तिथियाँ)

  • Accident Notification: घटना के तुरंत बाद FIR / local body को सूचना देना अनिवार्य है।
  • Document Submission: हर राज्य की सटीक deadline guideline में दर्शाई जाती है, परंतु आमतौर पर जितनी जल्दी संभव हो application देना बेहतर होता है।
  • Processing Time: Claim verification के बाद लाभार्थी के खाते में मदद राशि लगभग 60–90 दिनों में पहुँच जाती है।

आवेदन की स्थिति (Application Status)

लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन और SMS दोनों माध्यमों से देख सकते हैं।

ऑनलाइन ट्रैकिंग:

  1. अंत्योदय सरल पोर्टल में “Track Application” पर क्लिक करें।
  2. विवरण भरें:
    • विभाग: योजना का विभाग
    • योजना: मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
    • आवेदन आईडी
  3. Check Status पर क्लिक करें।

SMS के माध्यम से:

  1. SMS में लिखें: SARAL <space> Application ID
  2. भेजें निम्न नंबरों पर:
    • 9954699899
    • 7738299899
  3. SMS प्राप्त होते ही लाभार्थी को आवेदन की स्थिति मोबाइल पर दिख जाएगी।

Official Website & Contact Details (आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क विवरण)

1. आधिकारिक वेबसाइट

  • हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पोर्टल: hsamb.org.in

2. हेल्पलाइन नंबर और ईमेल

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: saral.haryana@gov.in
  • हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड टोल फ्री नंबर: 18001802060

इन नंबरों और ईमेल के माध्यम से आप आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़, claim status और किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. Official Guidelines / सूचना विवरणिका

  • हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के दिशानिर्देश और नीतियाँ डाउनलोड करने के लिए Haryana State Agriculture Marketing Board Guidelines PDF देखें।

यह PDF पूरी योजना की नियमावली, पात्रता, लाभ राशि, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों का official स्रोत है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?

योजना को 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे 01 जनवरी 2014 से लागू किया गया

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह योजना कृषि दुर्घटना में मौत/विकलांगता पर किसान और मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है, जिससे परिवार आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सके।

क्या किसी आयु सीमा की आवश्यकता है?

नहीं, हरियाणा सरकार ने अब आयु सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे सभी उम्र के व्यक्ति पात्र हैं।

सहायता राशि सीधे बैंक में आएगी?

हाँ, राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है।

क्या इस योजना में किसी प्रकार का premium देना पड़ता है?

नहीं, सरकार स्वयं इस योजना का premium और खर्च देती है, लाभार्थी को कोई शुल्क नहीं देना होता।

क्या आवेदन online किया जा सकता है?

हाँ, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Janit Kumar Jatain
Janit Jatain is a CSC-certified Village Level Entrepreneur (VLE) with over 13 years of experience in digital governance. Since 2012, he has been the driving force behind Janhit E-Solution, bridging the gap between government schemes and citizens in Haryana. He specializes in simplifying complex documentation, ensuring verified and accurate information for everyone.

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