हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम दोनों प्रक्रियाओं का step-by-step विवरण देंगे ताकि आप आसानी से आवेदन कर सकें।
Online Application Process / ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Step 1: Registration / पंजीकरण
- अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएँ।
- नया पंजीकरण (New Registration) करें।
- निम्न जानकारी भरें:
- लाभार्थी का नाम
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पंजीकरण के बाद आपको User Name और Password मोबाइल पर प्राप्त होगा।
Step 2: Login / लॉगिन करें
- पोर्टल में अपने User Name और Password से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करें।
- सूची में से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चुनें।
Step 3: Application Form / आवेदन पत्र भरना
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ अपलोड करें:
- निवास प्रमाण
- पहचान पत्र (Aadhaar/Voter ID/PAN/Driving License)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु / विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- फॉर्म भरने के बाद Submit बटन क्लिक करें।
Step 4: Fee Payment (यदि CSC/Atal Seva Kendra)
- अगर आप CSC या Atal Seva Kendra से आवेदन कर रहे हैं, तो 30/- रुपये शुल्क दे कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
Step 5: Verification / सत्यापन
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी सभी दस्तावेज़ और जानकारी की जांच करेंगे।
- सत्यापन के बाद चयनित लाभार्थियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
Step 1: आवेदन पत्र प्राप्त करना
- ऑफलाइन आवेदन पत्र जिले के राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी निर्देश समझें।
Step 2: आवेदन पत्र भरना
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें।
- आवश्यक जानकारी:
- लाभार्थी का नाम
- पिता/पति का नाम
- जन्म तिथि और आयु
- पता और जिला
- बैंक खाता विवरण
- फॉर्म अधूरा या गलत भरने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
Step 3: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना
सामान्य दस्तावेज़
- हरियाणा में निवास प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- भूमि मालिक का हलफनामा (खेतिहर मजदूर के लिए)
मृत्यु होने पर
- FIR रिपोर्ट
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
विकलांगता / अपंगता होने पर
- विकलांग प्रमाणपत्र
- OPD पर्ची / मेडिकल प्रमाणपत्र
पहचान के लिए (किसी एक)
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
Step 4: आवेदन पत्र जमा करना
- आवेदन पत्र सभी दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा करें, जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया था।
- अधिकारी आवेदन और दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया करेंगे।
Step 5: चयन और आर्थिक सहायता
- सत्यापन के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारा राशि भेजी जाएगी।
- राशि केवल कृषि दुर्घटना, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में ही प्रदान की जाएगी।
Track Application / आवेदन की स्थिति देखें
1. Online Tracking / ऑनलाइन
- अंत्योदय सरल पोर्टल → Track Application
- विवरण भरें:
- विभाग
- योजना: मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
- आवेदन आईडी
- Check Status पर क्लिक करें।
2. SMS Tracking / एसएमएस
- SMS में लिखें:
SARAL <space> Application ID - भेजें निम्न नंबरों पर:
- 9954699899
- 7738299899
- SMS के माध्यम से आवेदन की स्थिति तुरंत प्राप्त होगी।
Important Points / महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन से पहले पात्रता और दस्तावेज़ पूरी तरह सुनिश्चित करें।
- आयु सीमा: 10–65 वर्ष
- मृत्यु होने पर आवेदन उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- लाभ केवल कृषि कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मिलेगा।
Official Contact / संपर्क विवरण
- Haryana State Agriculture Marketing Board: hsamb.org.in
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- ईमेल: saral.haryana@gov.in
- टोल फ्री नंबर: 18001802060
FAQs
क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दोनों सुरक्षित हैं?
हाँ, दोनों सुरक्षित और आधिकारिक पोर्टल/कार्यालय के माध्यम से हैं।
मृत्यु होने पर आवेदन कौन करेगा?
उत्तराधिकारी।
आवेदन शुल्क कितना है?
सरकारी पोर्टल से मुफ्त, CSC/Atal Seva Kendra से 30/- रुपये।
दस्तावेज़ अपूर्ण होने पर क्या होगा?
आवेदन अस्वीकार या सुधार के लिए वापस किया जा सकता है।
आवेदन होने के बाद राशि कब मिलेगी?
सत्यापन के बाद बैंक खाते में DBT के माध्यम से राशि भेजी जाएगी।
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