अगर आप हरियाणा में एक निर्माण श्रमिक (Construction Worker) हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है! अक्सर बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर (NCR) क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाती है, जिससे हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित होती है।
इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने Nirvah Bhatta Yojana की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों को आर्थिक मजबूती देना है जिनका काम प्रदूषण की वजह से रुक गया है। इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
Key Details of Nirvah Bhatta Yojana
नीचे योजना की मुख्य जानकारी दी गई हैं:
| योजना का नाम | निर्वाह भत्ता योजना (Nirvah Bhatta Yojana) |
| राज्य | हरियाणा (Haryana) |
| किसे मिलेगा लाभ | पंजीकृत निर्माण श्रमिक (Registered Workers) |
| सहायता राशि | ₹2,602 प्रति सप्ताह |
| भुगतान का तरीका | DBT (सीधे बैंक खाते में) |
| आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-2129 |
Nirvah Bhatta Yojana योजना क्या है?
दिल्ली-एनसीआर (NCR) क्षेत्र में जब सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब सरकार GRAP-IV (Graded Response Action Plan) लागू करती है। इसके तहत सभी निर्माण कार्यों (Construction Activities) पर रोक लगा दी जाती है। इस रोक की वजह से दिहाड़ी मजदूरों की कमाई बंद हो जाती है। उनकी इसी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार उन्हें ‘निर्वाह भत्ता’ (जीने के लिए जरूरी खर्च) देती है।
Nirvah Bhatta Yojana पात्रता (Eligibility)
निर्वाह भत्ता योजना (Nirvah Bhatta Yojana) का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कुछ खास शर्तें तय की हैं। केवल वही श्रमिक इसके पात्र हैं जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
1. बोर्ड में पंजीकरण (Mandatory Registration) : श्रमिक ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ (HBOCWWB) के पास पंजीकृत (Registered) होना चाहिए। यदि आपके पास लेबर कॉपी (Labour Card) है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं।
2. सक्रिय सदस्यता (Active Membership) : सिर्फ पंजीकरण होना काफी नहीं है; आपकी सदस्यता सक्रिय (Active) होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने अपनी सदस्यता की जो भी निर्धारित फीस (Challan) है, वह समय पर भरी हो और आपका कार्ड एक्सपायर (Expire) न हुआ हो।
3. निर्माण गतिविधियों में संलग्न (Engaged in Construction) : आवेदक वास्तव में एक निर्माण श्रमिक (जैसे राजमिस्त्री, बेलदार, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आदि) होना चाहिए। सरकार केवल उन्हीं को यह भत्ता देती है जिनका सीधा रोजगार निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित हुआ है।
4. प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र (Location Factor) यह योजना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए लागू की जाती है जहाँ वायु प्रदूषण (Air Pollution) के कारण निर्माण कार्यों पर सरकारी प्रतिबंध (जैसे GRAP-IV) लगाया गया हो। इसमें मुख्य रूप से हरियाणा के NCR क्षेत्र के जिले शामिल होते हैं जैसे: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी आदि।
5. आधार लिंक बैंक खाता (Aadhaar-Linked Bank Account) : श्रमिक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सरकार पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजती है, इसलिए यदि खाता आधार से नहीं जुड़ा है, तो पैसा आने में समस्या हो सकती है।
6. परिवार पहचान पत्र (Family ID) : हरियाणा की किसी भी योजना की तरह, इस योजना के लिए भी श्रमिक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
Nirvah Bhatta Yojana के मुख्य फायदे
हरियाणा सरकार की निर्वाह भत्ता योजना (Nirvah Bhatta Yojana) निर्माण श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जब प्रदूषण (Pollution) के कारण एनसीआर (NCR) क्षेत्रों में काम रुक जाता है, तो यह योजना मजदूरों को भूखमरी और आर्थिक तंगी से बचाती है।
इस योजना के मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं:
1. साप्ताहिक आर्थिक सहायता (Weekly Financial Aid) : सरकार प्रभावित श्रमिकों को ₹2,602 प्रति सप्ताह की दर से भुगतान करती है। यह राशि तब तक दी जाती है जब तक निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध हट नहीं जाता।
2. सीधा बैंक ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer – DBT) : यह सहायता राशि सीधे श्रमिक के आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाती है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है और पूरा पैसा मजदूर को मिलता है।
3. बेरोजगारी के दौरान सहारा (Support During Unemployment) : सर्दियों में जब दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग के कारण GRAP-IV लागू होता है, तो सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ती है। यह योजना उस कठिन समय में एक “Financial Backup” का काम करती है, ताकि श्रमिक का परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके।
4. पंजीकरण आधारित सुरक्षा (Registration-Based Security) : यह योजना उन सभी श्रमिकों को कवर करती है जो ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ (HBOCW) के पास पंजीकृत (Registered) हैं।
5. सरल आवेदन प्रक्रिया (Simple Process) : श्रमिकों की सुविधा के लिए सरकार ने विभिन्न जिलों में विशेष हेल्प डेस्क बनाए हैं। साथ ही, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करना और आवेदन करना काफी आसान है, जिससे अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे श्रमिक भी आसानी से लाभ ले सकते हैं।
जरूरी दस्तावेजों की सूची (Documents Needed for Nirvah Bhatta Yojana:

- लेबर कार्ड (Labour Copy) की फोटोकॉपी।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक (जिसमें IFSC कोड साफ दिख रहा हो)।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)।
आवेदन कैसे करें? (How to Apply Nirvah Bhatta Yojana)
अगर आप इसके पात्र हैं, तो आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं:
1. Online आवेदन
आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर अपनी श्रमिक आईडी के जरिए लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं।
2. नजदीकी Help Desk पर जाएं
Nirvah Bhatta Yojana पंजीकरण हेतु प्रमुख हेल्पडेस्क केंद्र :हरियाणा सरकार ने हर जिले में हेल्प डेस्क बनाए हैं श्रमिक अपने जिले के अनुसार निम्नलिखित कार्यालयों में जा सकते हैं: –
| जिला | हेल्पडेस्क का स्थान (पता) |
|---|---|
| भिवानी | पंचायत भवन, पहली मंजिल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी |
| फरीदाबाद | कक्ष संख्या 205, दूसरी मंजिल, श्रम न्यायालय, सेक्टर-12 |
| गुरुग्राम | कक्ष संख्या 404, चौथी मंजिल, मिनी सचिवालय, राजीव चौक |
| जींद | कक्ष संख्या 110, उपायुक्त कार्यालय, नई इमारत, प्रथम तल |
| करनाल | मिनी सचिवालय, ब्लॉक संख्या 2, कक्ष संख्या 3, सेक्टर-12 |
| नारनौल | पुरानी अनाज मंडी, मार्केट कमेटी कार्यालय |
| पानीपत | मिनी सचिवालय, 5वीं और 6वीं मंजिल (कक्ष संख्या 505) |
| रेवाड़ी | 329-एल, ऊर्जा पार्क के सामने, गुरु चौक, मॉडल टाउन |
| रोहतक | कक्ष संख्या 1, पहली मंजिल, पुरानी इमारत, मिनी सचिवालय |
| सोनीपत | सरकारी पुस्तकालय के पास श्रम कार्यालय, गोहाना मंडी |
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए आप श्रमिक सहायता सेवा पर संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2129
Frequently Asked Questions (FAQs)
निर्वाह भत्ता योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
Nirvah Bhatta Yojana के तहत पात्र श्रमिकों को ₹2,602 प्रति सप्ताह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
हाँ, आपका हरियाणा लेबर बोर्ड (HBOCW) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
पैसा खाते में कैसे आता है?
सहायता राशि सीधे आपके आधार से जुड़े (Aadhaar Seeded) बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
ख्य रूप से आपकी लेबर कॉपी (पंजीकरण प्रमाण पत्र), आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होती है।
अगर कोई समस्या हो तो कहाँ संपर्क करें?
आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर कॉल कर सकते हैं।
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