Haryana CRM Scheme 2026: कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी | ऑनलाइन आवेदन शुरू, पूरी जानकारी (Krishi Yantra Anudan Yojana)

Haryana CRM Scheme 2026 Apply Online - कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत सब्सिडी
Haryana CRM Scheme 2026 Apply Online - कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन (Crop Residue Management) को बढ़ावा देने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए Haryana CRM Scheme 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना और उन्हें फसल अवशेषों को खाद में बदलने या गांठें (Bales) बनाकर मुनाफा कमाने के लिए कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी प्रदान करना है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, और स्ट्रॉ बेलर सहित 16 प्रमुख मशीनों पर 50% से लेकर 80% तक की छूट दी जा रही है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर सस्ते में कृषि मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो Janhit e-Solution के इस आर्टिकल में आपको Haryana CRM Scheme 2026 की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, सब्सिडी दर और ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी मिलेगी।

Haryana CRM Scheme 2026 – 27 (Quick Info)

Haryana CRM Scheme 2026: Quick Info
योजना का नामHaryana CRM Scheme (पराली प्रबंधन योजना 2026-27)
विभाग का नामकृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
लाभार्थी (Beneficiaries)व्यक्तिगत किसान, CHC, किसान समितियां और FPO
सब्सिडी दर50% (Individual) | 80% (CHC/Groups)
आवेदन का माध्यमOnline Apply
आधिकारिक वेबसाइटagriharyana.gov.in

योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी (Subsidy Amount Details Haryana CRM Scheme 2026)

हरियाणा पराली प्रबंधन योजना (MechCRMScheme) में अनुदान की राशि आवेदक की श्रेणी (Category) पर निर्भर करती है:

  1. व्यक्तिगत किसान (Individual Farmer): मशीन की कुल लागत का 50% या सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा (जो भी कम हो)।
  2. कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) / किसान समूह: अगर 3 या उससे अधिक किसान मिलकर CHC (Custom Hiring Center) बनाते हैं, तो उन्हें कृषि यंत्रों के बैंक पर 80% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है।
🔗 यह भी पढ़ें: 50% और 80% की सटीक कैलकुलेशन और सरकार द्वारा तय अधिकतम राशि (Maximum Limit) जानने के लिए, हमारी Haryana CRM Scheme Machine List 2026 और Subsidy Calculator को यहाँ क्लिक करके देखें।

Haryana CRM Scheme 2026 के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान का रजिस्ट्रेशन ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर चालू सीजन (पिछली रबी या मौजूदा खरीफ) में होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (Family ID – PPP) होना चाहिए।
  • ट्रैक्टर RC की शर्त: यदि आप ट्रैक्टर चालित मशीन (जैसे- सुपर सीडर, मल्चर, स्ट्रॉ बेलर) के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फैमिली आईडी में शामिल किसी भी सदस्य के नाम पर हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध RC (Registration Certificate) होना आवश्यक है।
  • एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही मशीन पर अनुदान दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents FOR Haryana CRM Scheme 2026)

फॉर्म भरते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी (PDF/JPG) होनी चाहिए:

  1. परिवार पहचान पत्र (PPP – Family ID)
  2. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  3. पैन कार्ड (PAN Card)
  4. ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पंजीकरण की रसीद या विवरण
  5. बैंक खाते की पासबुक (Bank Account Copy)
  6. ट्रैक्टर की वैध RC (यदि ट्रैक्टर चालित मशीन चुन रहे हैं)
  7. जमीन का विवरण / पटवारी रिपोर्ट (Land Holding Certificate)

Haryana CRM Scheme 2026 Apply Online (आवेदन कैसे करें?)

किसान भाई अपने मोबाइल, कंप्यूटर या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर के माध्यम से नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:

Step 1: सबसे पहले हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाएं। Step 2: होमपेज पर “Apply for Farm Machinery (CRM Scheme)” या “MechCRMScheme” के लिंक पर क्लिक करें। Step 3: अपनी Family ID (परिवार पहचान पत्र) दर्ज करें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करके सदस्य का चयन करें। Step 4: आपकी बुनियादी जानकारी फैमिली आईडी से अपने आप फेच (Fetch) हो जाएगी। अब आपको अपना MFMB विवरण वेरिफाई करना होगा। Step 5: मशीन का चयन करें। आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम 4 अलग-अलग मशीनों का चयन कर सकते हैं। Step 6: सभी मांगे गए दस्तावेज (ट्रैक्टर RC, बैंक कॉपी आदि) सही साइज में अपलोड करें। Step 7: टोकन मनी (बुकिंग राशि) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें (यदि पोर्टल पर लागू हो)। Step 8: “Terms & Conditions” को एक्सेप्ट करें और फॉर्म को Submit कर दें। अंत में आवेदन की रसीद (Printout) जरूर निकाल लें।

🔗 विस्तृत गाइड: फॉर्म भरने की बारीकियों, फीस कटवाने के तरीके और पटवारी रिपोर्ट बनवाने की पूरी जानकारी के लिए हमारी यह पोस्ट पढ़ें: Krishi Yantra Subsidy Scheme Apply Online (Step-by-Step Guide)

चयन प्रक्रिया: ऑनलाइन ड्रा (Draw of Lots)

ध्यान दें, मशीन के लिए आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि आपको सब्सिडी मिल ही जाएगी। अगर किसी जिले में निर्धारित लक्ष्य (Target) से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो लाभार्थियों का चयन “ऑनलाइन ड्रा (Draw of Lots)” के माध्यम से किया जाएगा। ड्रा में नाम आने के बाद ही आपको मशीन खरीदनी होती है।

नियम, शर्तें और कृषि विभाग संपर्क सूत्र (Helpline)

⚠️ घोषणा एवं शर्तें (Terms & Conditions)

ऑनलाइन आवेदन सबमिट करते समय किसान को इस घोषणा पत्र पर सहमति (I agree) देनी होगी:

“मैंने योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है, मेरे द्वारा साझा की गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी है और मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। किसी भी स्थिति में सूचना असत्य पाई जाती है, विभाग मेरे आवेदन को किसी भी स्तर पर रद्द कर सकता है और मुझे विभाग द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए बाध्य किया जाएगा और मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।”

💡 विशेष नोट (AIF Scheme): किसानों के लिए 3% ब्याज छूट (interest subvention) के बाद AIF योजना के तहत 6% पर सॉफ्ट लोन (Soft Loan) भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए agriinfra.dac.gov.in पोर्टल पर जाएं या अपने नजदीकी बैंक शाखा / DDA / AAE कार्यालय से संपर्क करें।

📞 कृषि विभाग हेल्पलाइन (Haryana Agriculture Department)

कार्यालय: Krishi Bhawan, Sector 21, Budanpur, Panchkula-134117 (Haryana)

टोल फ्री नंबर (Toll Free): 1800 180 2117

टेलीफोन नंबर: 0172-2571553, 2571544, 2563242

ईमेल (Email): agriharyana2009@gmail.com | agriharyana@nic.in

संपर्क का समय: सोमवार से शुक्रवार (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Haryana CRM Scheme 2026 क्या है?

यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसके तहत किसानों को पराली (Crop Residue) के प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों (जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर) पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जाती है।

CRM Scheme में व्यक्तिगत किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है?

व्यक्तिगत किसान को मशीन की लागत का 50% या सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा राशि (जो भी कम हो) के रूप में अनुदान मिलता है।

क्या CRM मशीन पर सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर की RC जरूरी है?

जी हाँ, यदि आप ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र ले रहे हैं, तो आवेदक की फैमिली आईडी में शामिल किसी भी सदस्य के नाम ट्रैक्टर की वैध RC होना अनिवार्य है।

योजना के तहत आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

किसान हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Janit Kumar Jatain
Janit Jatain is a CSC-certified Village Level Entrepreneur (VLE) with over 13 years of experience in digital governance. Since 2012, he has been the driving force behind Janhit E-Solution, bridging the gap between government schemes and citizens in Haryana. He specializes in simplifying complex documentation, ensuring verified and accurate information for everyone.

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