अगर आप हरियाणा के किसान हैं या एक CSC वीएलई हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार ने meri fasal mera byora portal update 2026 जारी कर दिया है। इस नए अपडेट के तहत मंडी में फसल बेचने की पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब mandi gate pass haryana प्राप्त करना पहले जैसा नहीं रहा। यदि आपने fasal panjikaran haryana करवा लिया है और अपनी उपज मंडी ले जाने वाले हैं, तो आपको haryana mandi gate pass rules की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
Janhit E Solution के इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए नियमों के तहत मंडी में एंट्री कैसे मिलेगी और बिना किसी परेशानी के आप अपनी फसल कैसे बेच सकते हैं।
Fasal Bechne Ke Naye Niyam 2026 Haryana
राज्य सरकार ने e kharid haryana system को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दो मुख्य नियम लागू किए हैं। अब कोई भी किसान या वाहन बिना सही दस्तावेज़ और पहचान के मंडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आइए इन mandi entry rules को विस्तार से समझते हैं।
Haryana Mandi Gate Pass Ke Liye Kya Zaruri Hai?
मंडी में अपनी फसल लेकर जाने वाले सभी किसानों के लिए अब tractor number mandatory mandi कर दिया गया है। जब आप अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मंडी के गेट पर पहुंचेंगे, तो आपके वाहन की लाइव फोटो क्लिक करके पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
पहले किसान किसी भी ट्रैक्टर या ट्रॉली में फसल लेकर मंडी चले जाते थे, और गेट पास आसानी से कट जाता था। लेकिन अब सरकार ने नियमों में सख्ती कर दी है:
- नंबर प्लेट या साफ लिखा नंबर: अब मंडी गेट पास के लिए ट्रैक्टर नंबर अनिवार्य है। आपके ट्रैक्टर या ट्रॉली पर वाहन नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए या नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए।
- फोटो अपलोड होगी: ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब मंडी के गेट पर पास जनरेट करते समय ट्रैक्टर की लाइव फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- क्या करें? अगर आपके ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं है, तो मंडी जाने से पहले पेंट या मार्कर से नंबर जरूर लिख लें, वरना आपका गेट पास नहीं कटेगा।
Tractor Number Ke Bina Gate Pass Milega Ya Nahi?
सीधा सा जवाब है—नहीं! mandi gate pass new rules 2026 के अनुसार, यदि आपके ट्रैक्टर या ट्रॉली पर वाहन नंबर साफ-साफ नहीं लिखा है या नंबर प्लेट नहीं है, तो आपका गेट पास जनरेट नहीं होगा।
- सुझाव: मंडी जाने से पहले अपने वाहन पर नंबर अवश्य लिख लें।
Meri Fasal Mera Byora Biometric Update Kya Hai?
दूसरा सबसे बड़ा नियम farmer biometric verification से जुड़ा है। जिस किसान के नाम पर haryana farmer registration portal में फसल दर्ज है, फसल बेचते समय उसी किसान का अंगूठा (Biometric) मंडी में लगेगा। यानी biometric authentication mandi की प्रक्रिया के बिना फसल की बिक्री पूरी नहीं होगी।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘ पोर्टल पर जिस किसान के नाम से फसल का पंजीकरण (Fasal Panjikaran Haryana) हुआ है, मंडी में फसल बेचते समय उस किसान का खुद मौजूद होना जरूरी है।
फसल बिक्री के समय किसान का अंगूठा लगेगा (Biometric Authentication)। अगर पंजीकृत किसान मौके पर मौजूद नहीं है, तो फसल नहीं बिकेगी।
लेकिन अगर पंजीकृत किसान किसी कारणवश खुद मंडी नहीं जा सकता, तो क्या होगा? इसका समाधान भी सरकार ने पोर्टल पर दे दिया है।
अगर आपके मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर खाता नम्बर गलत है और आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप यह पोस्ट देखे –
Meri Fasal Mera Byora Portal Par Nominate Representative Kaise Jode?
अगर किसान खुद मंडी जाने में असमर्थ है, तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने आढ़ती को अपनी जगह भेज सकता है। इसके लिए haryana kisan portal पर नॉमिनी जोड़ने की सुविधा शुरू की गई है।

Nominee Representative Kaise Add Kare Portal Par (Step-by-Step)
सीएससी (CSC) संचालक या किसान भाई खुद इन स्टेप्स को फॉलो करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं:
- सबसे पहले fasal byora portal login करें।
- होमपेज पर “Mandi Details (मंडी विवरण)” के विकल्प पर जाएं।
- वहां आपको “Nominate Representative” का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद हरे रंग के “+ Add Representative” बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको संबंध (Relation) चुनना होगा:
- Family Member: परिवार के सदस्य (बेटा, भाई आदि) के लिए।
- Other: आढ़ती या किसी अन्य व्यक्ति के लिए।
- अंत में नॉमिनी की फैमिली आईडी या आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट कर दें।
FAQs: Mandi Process Haryana
Mandi me fasal bechne ka process kya hai?
सबसे पहले आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद मंडी गेट पर ट्रैक्टर नंबर के साथ गेट पास कटवाना होता है। अंत में, आढ़ती की दुकान पर farmer biometric verification के जरिए फसल की बिक्री होती है।
Haryana me fasal registration kaise kare online?
फसल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको haryana agriculture scheme की आधिकारिक वेबसाइट (Meri Fasal Mera Byora) पर जाना होगा। वहां अपनी फैमिली आईडी, जमीन का विवरण (किल्ला नंबर/खसरा नंबर) और बैंक पासबुक की जानकारी दर्ज करके आप kisan registration haryana पूरा कर सकते हैं।
क्या बिना ट्रैक्टर नंबर के मंडी गेट पास मिल सकता है?
नहीं, हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार अब ट्रैक्टर या ट्रॉली पर नंबर साफ लिखा होना अनिवार्य है, अन्यथा गेट पास जनरेट नहीं होगा।
अगर पंजीकृत किसान मंडी न जा सके तो क्या करें?
किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर जाकर अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने आढ़ती को नॉमिनी (Representative) बना सकते हैं।
mfmb नॉमिनी जोड़ने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
पोर्टल पर नॉमिनी जोड़ने के लिए उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर या परिवार पहचान पत्र (PPP) होना आवश्यक है।
सलाह : किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए इन fasal bechne ke niyam का पालन करना बहुत जरूरी है। अपना वाहन नंबर लिखकर जाएं और जरूरत पड़ने पर सही नॉमिनी पोर्टल पर पहले ही जोड़ लें। हरियाणा की सभी योजनाओं और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए Janhit E Solution से जुड़े रहें।
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