अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और अपने बच्चे का दाखिला किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री (25% कोटे के तहत) करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
हरियाणा शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक बिल्कुल नया पोर्टल “उज्ज्वल पोर्टल” (Ujjwal Portal) लॉन्च किया है। इस बार राज्य के 7,505 प्राइवेट स्कूलों में कुल 60,479 सीटें उपलब्ध हैं।
RTE (शिक्षा का अधिकार) क्या है और इसके मुख्य नियम क्या हैं, इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी Right to Education Act 2009 की विशेष गाइड पढ़ सकते हैं।
अक्सर देखा गया है कि साइबर कैफे या खुद फॉर्म भरते समय लोग छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। Janhit e-Solution की इस विस्तृत गाइड में हम आपको बताएंगे कि बिना किसी गलती के RTE Admission 2026 Apply Online कैसे करें।
Table of Contents
RTE Admission Scheme Haryana 2026: एक नज़र में
| विवरण (Overview) | महत्वपूर्ण जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा राइट टू एजुकेशन (RTE) दाखिला |
| शैक्षणिक सत्र | 2026-2027 |
| लाभार्थी (Beneficiary) | हरियाणा के EWS और BPL परिवार के बच्चे |
| आरक्षण (Reservation) | प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें मुफ्त |
| दाखिला कक्षा (Classes) | नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 1 |
| आवेदन का तरीका | पूरी तरह से ऑनलाइन (Online) |
| आवेदन फीस (Fee) | निःशुल्क (₹0) |
| आधिकारिक वेबसाइट | harprathmik.gov.in / hryedumis.gov.in |
महत्वपूर्ण तिथियां (RTE Admission 2026 Important Dates)
फॉर्म भरने के लिए केवल 7 दिन का समय दिया गया है, इसलिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें:
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: 9 अप्रैल 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 16 अप्रैल 2026
- लॉटरी (Draw of Lots) रिजल्ट: (जल्द घोषित होगा)
Right to Education Act 2009 क्या है?
Right to Education Act 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था।
- मौलिक अधिकार: हमारे संविधान के Article 21A के तहत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया है।
- अनिवार्य शिक्षा: यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देता है।
- समान अवसर: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण स्कूल जाने से न छूटे।
RTE Admission 2026 फॉर्म भरने से पहले: क्या आपका बच्चा पात्र है?
पात्रता की मुख्य शर्तें:
- आय (Income): परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय ₹1.80 लाख से कम ‘Verified’ होनी चाहिए।
- आयु (Age): 31 मार्च 2026 के अनुसार बच्चा नर्सरी (3-4 वर्ष), LKG (4-5 वर्ष), UKG (5-6 वर्ष) या कक्षा 1 (6-7 वर्ष) के आयु मानदंड को पूरा करता हो।
RTE Age Limit 2026-27: उम्र की गणना कैसे होगी?
उज्ज्वल पोर्टल पर बच्चे की उम्र की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी। दाखिले के लिए आयु मानदंड इस प्रकार हैं:
- Nursery (नर्सरी): 3 से 4 वर्ष के बीच (जन्म 01.04.2022 से 31.03.2023)
- LKG: 4 से 5 वर्ष के बीच (जन्म 01.04.2021 से 31.03.2022)
- UKG: 5 से 6 वर्ष के बीच (जन्म 01.04.2020 से 31.03.2021)
- Class 1 (पहली कक्षा): 6 से 7 वर्ष के बीच (जन्म 01.04.2019 से 31.03.2020)
RTE Eligibility Checker : ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले यह 100% सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चा दाखिले के लिए पात्र (Eligible) है या नहीं। बार-बार नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे की जन्म तिथि (DOB) डालें और तुरंत अपना रिजल्ट देखें। यहाँ क्लिक करें: 👉 RTE Eligibility Checker (पात्रता जांचें)
Step-by-Step Guide: RTE Admission 2026 Apply Online कैसे करें?
अपनी पात्रता चेक करने के बाद, बिना किसी गलती के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें:
Step 1: उज्ज्वल पोर्टल (Ujjwal Portal) पर जाएं सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में हरियाणा शिक्षा विभाग का नया आधिकारिक पोर्टल खोलें: http://117.239.183.208/rte_admission/ Step 2: नया रजिस्ट्रेशन (New Registration) होमपेज पर दाईं ओर दिए गए “New Registration” (नया पंजीकरण) बटन पर क्लिक करें।
Step 3: फैमिली आईडी (PPP) वेरिफिकेशन
- आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, उसमें अपनी 8 अंकों की परिवार पहचान पत्र (Family ID) दर्ज करें।
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें।
Step 4: बच्चे का चयन (Select Child) OTP डालते ही आपके परिवार के सभी सदस्यों का डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ से उस बच्चे के नाम के आगे टिक करें जिसका दाखिला करवाना है।
Step 5: व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड
- फॉर्म में बच्चे का नाम, पिता का नाम और पता अपने आप PPP से आ जाएगा।
- आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नंबर (Birth Certificate No.) डालना होगा।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके (PDF/JPG फॉर्मेट में) अपलोड करें।
Step 6: स्कूलों का चयन (School Selection – सबसे महत्वपूर्ण)
- अब आपके ब्लॉक/वार्ड के आस-पास के सभी प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट खुल जाएगी।
- आप अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
- Janhit Pro Tip: जो स्कूल आपके घर से 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में हैं, उन्हें नंबर 1 और नंबर 2 की प्राथमिकता (Priority) पर रखें, क्योंकि नए नियम के अनुसार नज़दीक वालों को पहले सीट मिलेगी।
Step 7: फाइनल सबमिट (Final Submit) पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक करें कि कोई स्पेलिंग या जानकारी गलत तो नहीं है। सब सही होने पर नीचे ‘Declaration’ बॉक्स पर टिक करें और “Submit” बटन दबा दें।
- सबमिट होते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर (e.g., RTE2026XXXX) मिल जाएगा। इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
VLEs और अभिभावकों के लिए ज़रूरी अलर्ट (Server Error 500)
चूंकि पोर्टल बिल्कुल नया है और 60 हज़ार सीटों के लिए लाखों लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको दिन के समय पोर्टल पर “Internal Error 500” या साइट न चलने की समस्या आ सकती है।
- समाधान: फॉर्म को बीच में न छोड़ें। पोर्टल पर सबसे कम ट्रैफिक रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच होता है। इस समय फॉर्म भरें, एक बार में सबमिट हो जाएगा!
अन्य राज्यों के RTE एडमिशन (Other States)
अगर आप हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य (जैसे- यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि) के निवासी हैं और वहां के RTE दाखिले की जानकारी चाहते हैं, तो सभी राज्यों के आधिकारिक पोर्टल के डायरेक्ट लिंक आप यहाँ देख सकते हैं: 👉 RTE Admission 2026 State-Wise Portal Link
RTE Eligible Categories (कौन सी श्रेणियां कर सकती हैं आवेदन?)
हरियाणा RTE नियम 134A (अब समाप्त) के बाद नए नियमों के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए केवल दो मुख्य श्रेणियां (Categories) ही पात्र हैं:
A. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS – Economically Weaker Section):
- ऐसे सभी परिवार जिनकी ‘परिवार पहचान पत्र’ (Family ID / PPP) में कुल सत्यापित वार्षिक आय (Verified Annual Income) ₹1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये) या उससे कम है।
- बीपीएल (BPL), एएवाई (AAY) और अंत्योदय परिवार इसी श्रेणी में आते हैं।
B. अलाभप्रद समूह (Disadvantaged Group):
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)
- पिछड़ा वर्ग (BC-A और BC-B)
- अनाथ बच्चे (Orphans)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN / दिव्यांग / विकलांग)
- HIV प्रभावित बच्चे या विधवाओं के बच्चे।
(नोट: इन सभी श्रेणियों के लिए भी PPP में आय ₹1.80 लाख से कम होना अनिवार्य है।)
Required Documents (ज़रूरी दस्तावेज़ की चेकलिस्ट)
उज्ज्वल पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और लॉटरी में नाम आने के बाद स्कूल में वेरिफिकेशन के समय, आपके पास निम्नलिखित ओरिजिनल दस्तावेज़ होने चाहिए:
- पासपोर्ट साइज फोटो: बच्चे की 2 नवीनतम रंगीन फोटो।
- परिवार पहचान पत्र (PPP): (आय ‘Verified’ स्टेटस के साथ)।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): (नगर निगम, MC या ग्राम पंचायत द्वारा जारी)।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): बच्चे और माता/पिता दोनों का (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)।
- निवास प्रमाण (Address Proof): राशन कार्ड, बिजली बिल, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): (केवल SC/BC/ST वर्ग के लिए, तहसीलदार द्वारा जारी)।
- मेडिकल प्रमाण पत्र (Disability Certificate): (केवल CWSN/दिव्यांग बच्चों के लिए, CMO द्वारा जारी)।
Tips for Parents
- समय का ध्यान: रजिस्ट्रेशन विंडो बहुत कम समय (जैसे हरियाणा में केवल 8 दिन) के लिए खुलती है, इसलिए पहले दिन ही आवेदन करने की कोशिश करें।
- दूरी का स्व-घोषणा: घर से स्कूल की दूरी का विवरण (Distance Declaration) बिल्कुल सही भरें।
- मोबाइल नंबर: केवल वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें जो चालू हो, क्योंकि लॉटरी का रिजल्ट एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी भेजा जाता है।
Contact, Support & Grievance (संपर्क और शिकायत निवारण)
अगर आपको पोर्टल पर फॉर्म भरने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, या लॉटरी में नाम आने के बावजूद कोई प्राइवेट स्कूल आपके बच्चे का दाखिला लेने से मना करता है, तो आप नीचे दिए गए आधिकारिक माध्यमों से संपर्क या शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
A. हेल्पडेस्क और तकनीकी सहायता (RTE Helpline):
- Helpline Number: 0172-2580366 (Directorate of Elementary Education, Panchkula)
- Toll-Free Education Helpline: 14417
- Official Portal: http://117.239.183.208/rte_admission/
B. स्कूल के खिलाफ शिकायत कहाँ करें? (Grievance Redressal): RTE कानून के तहत कोई भी स्कूल पात्र बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। यदि स्कूल आनाकानी करता है तो:
- BEO / DEEO ऑफिस: सबसे पहले अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) के कार्यालय में लिखित शिकायत दें।
- CM Window Haryana: आप किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर CM Window (cmharyanacell.nic.in) पर स्कूल के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत (Grievance) दर्ज करवा सकते हैं। इसका समाधान 15 दिन के भीतर किया जाता है।
- CPCR / NCPCR: बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के ई-बाल निदान पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
फॉर्म भरने की कोई सरकारी फीस है क्या?
बिल्कुल नहीं। RTE पोर्टल पर फॉर्म भरने की कोई भी सरकारी फीस नहीं है, यह 100% निःशुल्क है। हालांकि, अगर आप CSC सेंटर से फॉर्म भरवाते हैं तो आपको उनका इंटरनेट/सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है।
मैं फॉर्म भर रहा हूँ लेकिन मेरा वार्ड/ब्लॉक शो नहीं हो रहा है?
ऐसा तब होता है जब आपकी फैमिली आईडी (PPP) में एड्रेस सही से मैप नहीं होता। पहले अपनी फैमिली आईडी में एड्रेस अपडेट करवाएं, उसके बाद ही पोर्टल पर सही वार्ड शो होगा।
फॉर्म में गलती हो गई है, क्या उसे एडिट किया जा सकता है?
एक बार फॉर्म ‘Final Submit’ होने के बाद उसमें ऑनलाइन करेक्शन (Edit) का विकल्प नहीं मिलता है। इसलिए सबमिट करने से पहले 2 बार डिटेल्स ज़रूर चेक करें।
क्या स्कूल एडमिशन के लिए टेस्ट ले सकता है?
नहीं, RTE एक्ट के तहत किसी भी बच्चे या माता-पिता का टेस्ट या इंटरव्यू लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
क्या प्राइवेट स्कूल बीच में फीस मांग सकते हैं?
नहीं, चयनित बच्चे की शिक्षा कक्षा 8 तक पूरी तरह मुफ्त होती है।
Janhit e-Solution निष्कर्ष: 16 अप्रैल नज़दीक है, इसलिए आखिरी दिन के सर्वर डाउन से बचने के लिए आज ही अपना Haryana RTE Online Form 2026 सबमिट कर दें। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखें, हमारी टीम तुरंत आपकी मदद करेगी!
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Shiv ji
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