RTE Eligibility Checker 2026-27: हर साल हजारों अभिभावक RTE (Right to Education) के तहत अपने बच्चों का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से फॉर्म सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण रिजेक्ट (Reject) हो जाते हैं— “गलत उम्र (Incorrect Age)”।
हरियाणा शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए अपने नए उज्ज्वल पोर्टल (Ujjwal Portal) पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। फॉर्म भरने से पहले यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या आपका बच्चा नर्सरी, LKG, UKG या पहली कक्षा (Class 1) के लिए पात्र (Eligible) है या नहीं।
RTE (शिक्षा का अधिकार) क्या है और इसके मुख्य नियम क्या हैं, इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी Right to Education Act 2009 की विशेष गाइड पढ़ सकते हैं।
अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि आपके बच्चे का दाखिला किस क्लास में होगा, तो इस आर्टिकल में हम आपका यह डाउट हमेशा के लिए दूर कर देंगे।
RTE Age Limit 2026-27: उम्र की गणना कैसे होगी?
सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, वह यह है कि उज्ज्वल पोर्टल पर बच्चे की उम्र की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी।
इसका मतलब है कि RTE Eligibility Checker के अनुसार 31 मार्च 2026 तक आपका बच्चा कितने साल, कितने महीने का हो चुका है, उसी के आधार पर तय होगा कि वह किस कक्षा में दाखिला ले सकता है। ध्यान रहे, जन्म तिथि (DOB) बिल्कुल वही होनी चाहिए जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) पर लिखी है।
Official Age Criteria Chart (आयु मानदंड 2026-27)
शिक्षा विभाग और नए RTE एक्ट (NEP 2020) के अनुसार, एडमिशन के लिए RTE Eligibility Checker के अनुसार निम्नलिखित उम्र सीमा तय की गई है। आप अपनी बच्चे की जन्म तिथि (Date of Birth) को इस चार्ट से मिला सकते हैं:
| दाखिले की कक्षा (Class) | बच्चे की जन्म तिथि इस बीच होनी चाहिए | कुल उम्र (31 मार्च 2026 तक) |
| Nursery (नर्सरी) | 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच | 3 से 4 वर्ष के बीच |
| LKG (एल.के.जी.) | 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच | 4 से 5 वर्ष के बीच |
| UKG (यू.के.जी.) | 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच | 5 से 6 वर्ष के बीच |
| Grade 1 (कक्षा 1) | 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच | 6 से 7 वर्ष के बीच |
(उदाहरण: अगर आपके बच्चे का जन्म 15 मई 2022 को हुआ है, तो वह 31 मार्च 2026 तक 3 साल से ऊपर का हो जाएगा, इसलिए वह ‘Nursery’ कक्षा के लिए योग्य है।)
RTE Eligibility Checker में बच्चा अयोग्य (Not Eligible) कब माना जाएगा?
- Underage (उम्र कम होना): यदि बच्चे का जन्म 31 मार्च 2023 के बाद हुआ है, तो वह अभी 3 साल का नहीं हुआ है। इस स्थिति में वह RTE के तहत दाखिला लेने के लिए बहुत छोटा है और फॉर्म नहीं भर सकता।
- Overage (उम्र ज्यादा होना): यदि बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ है, तो उसकी उम्र 7 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे बच्चे पहली कक्षा के दायरे से बाहर हो जाते हैं और अयोग्य (Overage) माने जाएंगे।
Check Age Eligibility for RTE Registration (अपना रिजल्ट कैसे निकालें?)
बार-बार कैलेंडर देखकर उम्र गिनने की झंझट से बचने के लिए, आप हमारे RTE Eligibility Checker Tool (जो इसी पेज पर ऊपर दिया गया है) का इस्तेमाल कर सकते हैं।
🎂 Check Age Eligibility for RTE Registration
Select the class and enter your child’s date of birth to instantly verify eligibility as per RTE Act, 2009 for Session 2026-27. | कक्षा चुनें और बच्चे की जन्म तिथि दर्ज करें।
Nursery / नर्सरी
🗓️ 01 Apr 2022
to 31 Mar 2023
LKG / एल.के.जी.
🗓️ 01 Apr 2021
to 31 Mar 2022
UKG / यू.के.जी.
🗓️ 01 Apr 2020
to 31 Mar 2021
Grade 1 / कक्षा 1
🗓️ 01 Apr 2019
to 31 Mar 2020
ℹ️ Note / नोट
Age is calculated as on 31 March 2026. DOB must match Birth Certificate. / आयु 31 मार्च 2026 को मानी जाएगी।
टूल का इस्तेमाल कैसे करें?
- सबसे पहले टूल में वह कक्षा (Class) चुनें जिसमें आप बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं।
- उसके बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही तारीख, महीना और साल (DD-MM-YYYY) डालें।
- "Check Eligibility (पात्रता जांचें)" बटन पर क्लिक करें।
- टूल आपको तुरंत लाल या हरे रंग के अलर्ट में बता देगा कि बच्चा उस कक्षा के लिए 100% योग्य है या नहीं।
अगर टूल में "✅ Eligible" (योग्य) लिखा आता है, तो आप बिना किसी डर के तुरंत अपना फैमिली आईडी (PPP) और अन्य डाक्यूमेंट्स लेकर उज्ज्वल पोर्टल पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं!
नोट: गलत उम्र डालकर फॉर्म भरने की कोशिश न करें, क्योंकि स्कूल में एडमिशन के समय ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) से मिलान किया जाएगा और डाटा मैच न होने पर दाखिला तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। सही उम्र चेक करें और अपना फॉर्म सफलतापूर्वक भरें!
RTE Eligibility Checker से अपनी पात्रता (Eligibility) चेक करने के बाद, बिना किसी गलती के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जानने के लिए हमारा RTE Admission 2026 Apply Online वाला आर्टिकल ज़रूर पढ़ें।
4. Contact, Support & Grievance (संपर्क और शिकायत निवारण)
अगर आपको पोर्टल पर फॉर्म भरने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, या लॉटरी में नाम आने के बावजूद कोई प्राइवेट स्कूल आपके बच्चे का दाखिला लेने से मना करता है, तो आप नीचे दिए गए आधिकारिक माध्यमों से संपर्क या शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
A. हेल्पडेस्क और तकनीकी सहायता (RTE Helpline):
- Helpline Number: 0172-2580366 (Directorate of Elementary Education, Panchkula)
- Toll-Free Education Helpline: 14417
- Official Portal: http://117.239.183.208/rte_admission/
B. स्कूल के खिलाफ शिकायत कहाँ करें? (Grievance Redressal): RTE कानून के तहत कोई भी स्कूल पात्र बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। यदि स्कूल आनाकानी करता है तो:
- BEO / DEEO ऑफिस: सबसे पहले अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) के कार्यालय में लिखित शिकायत दें।
- CM Window Haryana: आप किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर CM Window (cmharyanacell.nic.in) पर स्कूल के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत (Grievance) दर्ज करवा सकते हैं। इसका समाधान 15 दिन के भीतर किया जाता है।
- CPCR / NCPCR: बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के ई-बाल निदान पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
अन्य राज्यों के RTE एडमिशन (Other States): अगर आप हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य (जैसे- यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि) के निवासी हैं और वहां के RTE दाखिले की जानकारी चाहते हैं, तो सभी राज्यों के आधिकारिक पोर्टल के डायरेक्ट लिंक आप यहाँ देख सकते हैं: RTE Admission 2026 State-Wise Portal Link
Frequently Asked Questions (FAQs)
31 मार्च 2026 RTE Eligibility Checker के अनुसार मेरे बच्चे की उम्र 5 साल 2 महीने है, उसे किस क्लास में दाखिला मिलेगा?
सरकारी आयु मानदंड (Age Criteria) के अनुसार, 5 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को UKG (यू.के.जी.) कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। आप ऊपर दिए गए हमारे 'Eligibility Checker Tool' में जन्म तिथि डालकर सटीक कक्षा पता कर सकते हैं।
अगर बच्चे की उम्र नियम से 1 या 2 दिन भी कम/ज्यादा हो, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं?
नहीं। शिक्षा विभाग का ऑनलाइन उज्ज्वल पोर्टल (Ujjwal Portal) पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। अगर बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 को निर्धारित सीमा से 1 दिन भी कम (Underage) या ज्यादा (Overage) होगी, तो पोर्टल आपका फॉर्म स्वीकार ही नहीं करेगा।
क्या RTE दाखिले के लिए BPL राशन कार्ड होना जरूरी है?
RTE के तहत केवल BPL होना ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास BPL कार्ड नहीं है, लेकिन आपकी परिवार पहचान पत्र (Family ID) में कुल वार्षिक आय ₹1,80,000/- (1.80 लाख) या उससे कम 'Verified' है, तो आप EWS श्रेणी के तहत दाखिले के योग्य (Eligible) हैं।
मेरे पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) नहीं है, क्या आधार कार्ड से काम चल जाएगा?
नहीं। नए नियमों के अनुसार RTE फॉर्म भरते समय और स्कूल में दाखिले के समय आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र (नगर निगम/ग्राम पंचायत द्वारा जारी) होना 100% अनिवार्य है। केवल आधार कार्ड को जन्म का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है।
अगर प्राइवेट स्कूल लॉटरी में नाम आने के बाद भी दाखिला न दे तो क्या करें?
RTE कानून के तहत स्कूल दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। अगर वे ऐसा करते हैं, तो आप तुरंत अपने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को लिखित शिकायत दें या CM Window (cmharyanacell.nic.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
Janhit e-Solution पर दी गई RTE Eligibility Checker से जुडी जानकारी हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी RTE Act 2009 और शैक्षणिक सत्र 2026-27 के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आधारित है। हमारा उद्देश्य अभिभावकों को सटीक और पारदर्शी जानकारी देना है। हम किसी भी प्रकार की फॉर्म फीस नहीं लेते हैं, सरकारी पोर्टल पर आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।
क्या आपके मन में RTE एडमिशन को लेकर कोई और सवाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारी एक्सपर्ट टीम 24 घंटे के अंदर आपका जवाब देगी!
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