Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शादियों में होने वाले खर्च को कम करने के लिए सरकार इस योजना के तहत ₹41,000 से ₹71,000 तक की राशि देती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), DNT/टपरीवास समुदाय, अंत्योदय परिवार, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ लड़कियां, महिला खिलाड़ी और दिव्यांग व्यक्ति के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि परिवारों को यह सुनिश्चित करने में भी मदद करना है कि उनकी बेटियों की शादी सम्मान और सुरक्षा के साथ संपन्न हो।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ Antyodaya Saral Portal नहीं, बल्कि मुख्य पोर्टल shaadi.haryana.gov.in का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से योग्य लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर नजदीकी Common Service Center (CSC) से ऑफलाइन मदद भी ले सकते हैं।
यह योजना हरियाणा सरकार के “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” मिशन और सामाजिक सशक्तिकरण के विज़न को भी मजबूत करती है।
Key Details of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana, Haryana
| विवरण (Detail) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| योजना का नाम (Scheme Name) | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना / Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana |
| राज्य (State) | हरियाणा |
| शुरू करने वाला (Launched By) | हरियाणा सरकार (Government of Haryana) |
| लॉन्च वर्ष (Launch Year) | 2016 (पहले से चल रही योजना, समय-समय पर अपडेट) |
| संचालित विभाग (Implementing Department) | Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Dept., Haryana |
| उद्देश्य (Objective) | बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता (Financial Assistance) प्रदान करना |
| लाभार्थी (Beneficiaries) | SC, BC/Antyodaya, Widow/Divorced/Destitute, Orphan, Sports Women, Divyang |
| न्यूनतम वित्तीय सहायता (Minimum Financial Assistance) | ₹31,000 |
| अधिकतम वित्तीय सहायता (Maximum Financial Assistance) | ₹71,000 |
| Updated Amount (BC / Antyodaya) | ₹51,000 (2025 Update) |
| वार्षिक आय सीमा (Income Limit) | ₹1,80,000 तक |
| आयु सीमा (Bride / Groom Age) | Bride ≥ 18 वर्ष, Groom ≥ 21 वर्ष |
| प्रति परिवार अधिकतम लाभ (Max Benefit per Family) | 2 बेटियाँ तक |
| आवेदन का तरीका (Mode of Apply) | Online + Offline |
| ऑफिशियल पोर्टल (Official Portal) | shaadi.haryana.gov.in |
| भुगतान का तरीका (Payment Mode) | Direct Bank Transfer (DBT) |
| आवेदन समय सीमा (Application Timeline) | शादी से पहले या शादी के 90 दिन के भीतर |
| राशि वितरण समय (Disbursement Time) | लगभग 30 दिन के अंदर |
| हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) | 0172‑3968400 |
| हेल्पडेस्क ईमेल (Helpdesk Email) | grievances-hppa.crid@hry.gov.in |
| मुख्य लाभार्थियों के लिए राशि (Updated Support Amount 2025) | SC/DT/Tapriwas & BPL: ₹71,000 Widow/Divorced/Destitute: ₹51,000 BC / Antyodaya: ₹51,000 Sports Women: ₹31,000 Divyang Couples: Both Disabled ₹51,000, One Disabled ₹31,000 |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) – Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:
- हरियाणा का स्थायी निवासी (Resident of Haryana) होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा (Age Limit):
- Bride (दुल्हन) ≥ 18 वर्ष
- Groom (दूल्हा) ≥ 21 वर्ष
- वार्षिक पारिवारिक आय (Family Income): ₹1,80,000/- या उससे कम।
- प्रति परिवार अधिकतम लाभ: योजना का लाभ केवल दो बेटियों तक लिया जा सकता है।
- लाभार्थी श्रेणियाँ:
- Widow, Divorced या Destitute महिलाओं की बेटियाँ
- SC / DT / Tapriwas Communities जो poverty line के नीचे जीवन यापन कर रही हैं
- हरियाणा की Sports Women
- BPL Card holders (सिवाय SC के)
- सभी वर्गों के परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000/- से कम है
- Mass Marriages में शामिल परिवार
- Disabled / Specially Challenged Persons
विभिन्न श्रेणियों के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance for Different Categories)
| श्रेणी (Category) | वित्तीय सहायता (Financial Assistance) | शर्त/नोट्स (Condition/Notes) |
|---|---|---|
| Widow/Divorced/Destitute Women की बेटियाँ | ₹51,000/- | वार्षिक आय ₹1,80,000/- या उससे कम |
| Orphan और Destitute Children | ₹51,000/- | वार्षिक आय ₹1,80,000/- या उससे कम |
| SC/DT/Tapriwas Communities | ₹71,000/- | वार्षिक आय ₹1,80,000/- या उससे कम |
| BC / Antyodaya Families | ₹51,000/- | वार्षिक आय ₹1,80,000/- या उससे कम |
| Sports Women | ₹31,000/- | आय कोई सीमा नहीं (SC/BC/BPL 제외) |
| Mass Marriages | ₹51,000/- | योजना में शामिल सभी पात्र जोड़े |
| Divyang Couples (दोनों विकलांग) | ₹51,000/- | आय कोई सीमा नहीं |
| Divyang Couples (एक विकलांग) | ₹31,000/- | आय कोई सीमा नहीं |
| अन्य जो योजना में कवर नहीं हैं, यदि शादी 30 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड | ₹1,100/- + Sweet Box | सभी परिवारों के लिए |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana कैसे अप्लाई करें (How to Apply)
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन है, जिसे हरियाणा सरकार ने सरल और पारदर्शी बनाया है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: विवाह पंजीकरण (Marriage Registration)
- सबसे पहले विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- इसके लिए आधिकारिक पोर्टल shaadi.haryana.gov.in पर जाएँ।
- विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करना जरूरी है।
- विवाह पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको Marriage Certificate मिलेगा।
विवाह पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी के लिए यहाँ देखें – Marriage Certificate बनवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 2: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन
- विवाह पंजीकरण के बाद उसी पोर्टल shaadi.haryana.gov.in पर लॉग-इन करें।
- “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” से संबंधित आवेदन विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, जैसे:
- दुल्हन-दूल्हे का विवरण
- परिवार की आय
- श्रेणी (SC/BC/Antyodaya/Widow/Divyang आदि)
स्टेप 3: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- Family ID
- आधार कार्ड (Bride & Groom)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
स्टेप 4: फॉर्म सबमिट करें
- सभी विवरण और दस्तावेज़ जांचने के बाद आवेदन फॉर्म Submit करें।
- सबमिट करने के बाद आपको एक Reference / Application Number मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
स्टेप 5: आवेदन की स्थिति जांचें
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाएँ।
- “Track Application Status” विकल्प में रेफरेंस नंबर डालें।
योजना की विशेषताएँ (Features of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana)
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ एक परिवार द्वारा केवल दो बेटियों की शादी के लिए ही लिया जा सकता है। - ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन मोड में किया जाता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो जाती है। - शादी से पहले या बाद में आवेदन की अनुमति
लाभार्थी शादी से पहले या शादी की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। - विवाह पंजीकरण अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) अनिवार्य है। बिना विवाह प्रमाणपत्र के आवेदन मान्य नहीं होगा। - सीधे बैंक खाते में भुगतान (DBT)
शगुन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। - दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन
आवेदन के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ों का विभाग द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है। - समय पर आवेदन करने पर समय से भुगतान
यदि आवेदन समय-सीमा के भीतर सही दस्तावेज़ों के साथ किया जाता है, तो राशि शादी के आसपास या आवेदन स्वीकृति के बाद खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। - राशि वितरण समय
आवेदन Verify और Approve होने के बाद, शगुन राशि सामान्यतः लगभग 30 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। - CSC से ऑफलाइन सहायता उपलब्ध
जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, वे नजदीकी CSC (Common Service Center) से सहायता ले सकते हैं।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Status कैसे देखें?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ऑनलाइन बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप स्टेटस चेक प्रक्रिया
- स्टेप 1: आधिकारिक स्टेटस पोर्टल shaadi.edisha.gov.in पर जाएँ।
- स्टेप 2: होमपेज पर “Track Application Status” या “Track Your Application” विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपना Application Number / Reference Number दर्ज करें।
- स्टेप 4: आवश्यक होने पर Date of Birth / मोबाइल नंबर भरें।
- स्टेप 5: Submit बटन पर क्लिक करें।
आवेदन स्टेटस में क्या-क्या दिखेगा?
- Pending / Under Verification – आवेदन जांच प्रक्रिया में है
- Approved – आवेदन स्वीकृत हो चुका है
- Rejected – आवेदन अस्वीकार (कारण भी दिखाया जाता है)
- Payment Released – राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है
हेल्पलाइन / Helpdesk – Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
यदि Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana से जुड़ा कोई प्रश्न हो या आवेदन, दस्तावेज़, स्टेटस या भुगतान से संबंधित समस्या आ रही हो, तो आप नीचे दिए गए माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर (Toll Free / Helpline):
0172-3968400 - हेल्पडेस्क ई-मेल (Helpdesk Email):
grievances-hppa.crid@hry.gov.in - नजदीकी CSC (Common Service Center):
आवेदक अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन, स्टेटस चेक और दस्तावेज़ सुधार से जुड़ी सहायता ले सकते हैं। - जिला स्तर पर सहायता:
आवश्यकता होने पर अपने जिले के District Welfare Office (SC & BC Department) से भी संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – FAQs
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹31,000 से ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कौन इस योजना का फायदा ले सकता है?
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का लाभ SC, BC/Antyodaya, Widow/Divorced/Destitute महिलाओं की बेटियाँ, अनाथ बच्चे, महिला खिलाड़ी, दिव्यांग व्यक्ति, BPL परिवार और Mass Marriage में शामिल परिवार ले सकते हैं।
योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार ₹31,000, ₹51,000 या ₹71,000 की सहायता राशि दी जाती है।
पारिवारिक आय का क्या नियम है?
सामान्यतः परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000/- या उससे कम होनी चाहिए।
एक परिवार कितनी बेटियों के लिए आवेदन कर सकता है?
एक परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए योजना का लाभ ले सकता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल shaadi.haryana.gov.in के माध्यम से किया जाता है। जरूरत पड़ने पर CSC सेंटर से भी सहायता ली जा सकती है।
क्या विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) अनिवार्य है?
हाँ, Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
आवेदन कब तक किया जा सकता है?
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana आवेदन शादी से पहले या शादी की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जा सकता है।
योजना की राशि कैसे मिलती है?
शगुन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana आवेदन की स्थिति shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर Application / Reference Number से चेक की जा सकती है।
राशि कब तक खाते में आ जाती है?
आवेदन Verify और Approve होने के बाद आमतौर पर लगभग 30 दिनों के भीतर राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana योजना का हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 है और ई-मेल grievances-hppa.crid@hry.gov.in है।
🔔 फ्री अपडेट्स पाने के लिए अभी जुड़ें!
📲 स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाएं, फॉर्म अपडेट और रिजल्ट सीधे WhatsApp पर।
👉 अभी Join करें⚠️ ज्वाइन करने पर आपका नंबर कोई नहीं देख सकता। यह पूरी तरह सुरक्षित है।



