हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ किसानों की आय और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएँ शुरू करती रहती है। Tractor Subsidy Yojana Haryana ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसके तहत Scheduled Caste (SC) किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेती का काम कम समय और कम मेहनत में कर सकें। ट्रैक्टर जैसे महंगे कृषि यंत्र को खरीदना हर किसान के लिए आसान नहीं होता, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार यह आर्थिक सहायता देती है।
अगर आप हरियाणा के किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ आपको Tractor Subsidy Yojana Haryana से जुड़ी पात्रता, लाभ, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलेगी।
Key Details (Tractor Subsidy Yojana Haryana)
| Key Point | Details |
|---|---|
| योजना का नाम (Scheme Name) | Tractor Subsidy Scheme for SC Farmers, Haryana |
| वर्ष (Year) | 2025–26 |
| लाभार्थी (Beneficiary) | अनुसूचित जाति (SC) किसान |
| ट्रैक्टर क्षमता (Tractor Capacity) | 45 HP और उससे अधिक |
| अनुदान राशि (Subsidy Amount) | ₹3,00,000 प्रति ट्रैक्टर |
| आवेदन प्रक्रिया (Application Mode) | Online – MFMB पोर्टल और Haryana Agriculture Department website |
| लाभार्थी चयन (Selection Process) | जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा लॉटरी / Draw of Lots |
| पंजीकरण की तिथियाँ (Registration Dates) | Start: 27/12/2025, Last Date: 15/01/2026 |
| सब्सिडी भुगतान (Subsidy Payment) | Direct Benefit Transfer (DBT) – बैंक खाते में |
| आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | agriharyana.gov.in |
| संपर्क विवरण (Contact) | Department of Agriculture & Farmers Welfare, Haryana, Toll-Free: 1800 180 2117 |
| डायरेक्ट अप्लाई लिंक / Apply Link | यहाँ क्लिक करें |
| योजना संबंधित दिशा-निर्देश (Scheme Guidelines) | Download |
Tractor Subsidy Yojana Haryana क्या है?
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) किसानों के लिए Tractor Subsidy Yojana 2025–26 शुरू की है, ताकि वे खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनरी का लाभ आसानी से उठा सकें। इस योजना के तहत SC श्रेणी के किसान, जो Meri Fasal Mera Byora (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व है, 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर खरीदने पर ₹3,00,000 प्रति ट्रैक्टर की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें खेती में मज़बूत और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इससे किसान समय और मेहनत की बचत कर सकते हैं, खेत में काम की गति बढ़ती है और कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार होता है।
सब्सिडी पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और चयन District Level Executive Committee (DLEC) द्वारा लॉटरी / Draw of Lots के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद, लाभार्थी को दस्तावेज़ सत्यापन और ट्रैक्टर खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होती है, और सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
मुख्य उद्देश्य Tractor Subsidy Yojana Haryana :
SC किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना – ताकि वे आधुनिक ट्रैक्टर खरीद सकें और खेती में उत्पादकता बढ़ा सकें।
खेती में आधुनिक तकनीक अपनाना – किसानों को पुराने उपकरणों के बजाय नए, शक्तिशाली और समय-बचाने वाले ट्रैक्टर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाना – किसानों की मेहनत कम करना और फसलों की पैदावार बढ़ाना।
समान अवसर प्रदान करना – अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को विशेष रूप से योजना का लाभ सुनिश्चित करना।
डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया – MFMB पोर्टल और DBT के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और सब्सिडी भुगतान करना।
थोड़े शब्दों में, Tractor Subsidy Yojana Haryana का मुख्य लक्ष्य SC किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, खेती की लागत कम करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।
पात्रता (Eligibility Criteria) Tractor Subsidy Yojana Haryana
Tractor Subsidy Yojana Haryana का लाभ लेने के लिए किसान को नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- किसान Scheduled Caste (SC) वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है
- आवेदक के नाम या Family ID (Parivar Pehchan Patra) में कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए
- किसान का Meri Fasal Mera Byora (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए
- आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना से ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली हो
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- किसान के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए, जो DBT से जुड़ा हो
अगर आप इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप Tractor Subsidy Yojana Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकारी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
Tractor Subsidy Yojana Haryana – कितनी सब्सिडी मिलती है?
Tractor Subsidy Yojana Haryana के तहत eligible किसान को नया ट्रैक्टर खरीदने पर financial assistance यानी सरकारी सब्सिडी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना आसान बनाना है ताकि वे खेती के काम को तेज़, आसान और सस्ते तरीके से कर सकें।
सब्सिडी राशि: लगभग ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये तक)
ट्रैक्टर क्षमता: सब्सिडी 45 HP या इससे ऊपर के नए ट्रैक्टर पर दी जाती है
यह राशि किसान के बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है
उदाहरण : अगर आपने 50 HP का नया ट्रैक्टर खरीदा, जिसकी कीमत मान लीजिए ₹7,50,000 है, तो सरकार आपको इस योजना के तहत ₹3,00,000 तक की सब्सिडी दे सकती है। बाकी की राशि आपको खुद बाज़ार में भुगतान करना होगा।जरूरी दस्तावेज (Required Documents For Tractor Subsidy Yojana Haryana)
Tractor Subsidy Yojana Haryana के तहत आवेदन करते समय किसान को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। ये दस्तावेज आपकी पात्रता, पहचान और भूमि रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होते हैं। नीचे सभी आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:
- Aadhaar Card – पहचान प्रमाण के लिए।
- SC Caste Certificate – यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक Scheduled Caste (SC) वर्ग से है।
- Family ID (Parivar Pehchan Patra) – हरियाणा सरकार द्वारा जारी।
- Land Record / Jamabandi – कृषि भूमि का प्रमाण; Family ID के अंतर्गत किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि मान्य।
- Bank Passbook / Cancelled Cheque – DBT के लिए (खाता Aadhaar से लिंक होना चाहिए)।
- Meri Fasal Mera Byora (MFMB) Registration Proof – पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण।
- Passport Size Photograph – आवेदन फॉर्म में अपलोड करने के लिए।
- Mobile Number – जो Aadhaar और Family ID से लिंक हो।
- Tractor Quotation / Dealer Invoice – चयनित डीलर से ट्रैक्टर खरीद प्रमाण (यदि उपलब्ध)।
नोट: सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन और भौतिक सत्यापन के लिए जरूरी हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Tractor Subsidy Yojana Haryana Important Dates)
| क्र.सं. | गतिविधि | तिथि |
|---|---|---|
| 1 | ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 27/12/2025 |
| 2 | ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 15/01/2026 |
| 3 | चयन प्रक्रिया (Lottery / Draw) | आवेदन समाप्ति के बाद, District Level Executive Committee द्वारा निर्धारित |
| 4 | दस्तावेज़ सत्यापन | चयनित लाभार्थियों को AAEs कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए सूचना दी जाएगी |
| 5 | ट्रैक्टर खरीद और सब्सिडी भुगतान | दस्तावेज़ सत्यापन और भौतिक सत्यापन के बाद, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Tractor Subsidy Yojana Haryana Online Apply Process)
- MFMB पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- हरियाणा कृषि विभाग वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
- Aadhaar Card
- SC Certificate
- Land Record / PPP ID
- Bank Details
- MFMB Registration Certificate
- आवेदन जमा करें और acknowledgment नंबर सुरक्षित रखें।
- DLEC द्वारा लॉटरी / Draw of Lots के माध्यम से चयन।
- चयनित किसान दस्तावेज़ सत्यापन के लिए AAE कार्यालय में जाए।
- सत्यापन के बाद ट्रैक्टर खरीद प्रक्रिया पूरी करें (15 दिनों के भीतर)।
- डीलर द्वारा OTP, बीमा, RTO शुल्क की रसीद और फोटो अपलोड करें।
- भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया (Selection Process)
- SC किसान जो पात्रता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं।
- चयन एक लॉटरी/ड्रा सिस्टम के जरिए किया जाता है, जिसका आयोजन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष होते हैं।
- चयनित किसानों को notification के बाद आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।
महत्वपूर्ण नियम (Important Rules)
Tractor Subsidy Yojana Haryana के तहत आवेदन और लाभ प्राप्त करते समय नीचे दी गई नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:
- ट्रैक्टर नया होना चाहिए – केवल नए ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी मान्य है।
- 5 साल तक ट्रैक्टर बेचना मना है – योजना से खरीदे गए ट्रैक्टर को कम से कम 5 साल तक नहीं बेचा जा सकता।
- लाभार्थी ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी योजना से सब्सिडी नहीं ली हो।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द – आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
- पात्रता शर्तें पूरी होना जरूरी – SC वर्ग, हरियाणा निवासी, MFMB पंजीकरण आदि शर्तें अनिवार्य हैं।
- सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य – Aadhaar, SC certificate, land record, bank details, MFMB proof आदि सही तरीके से अपलोड करें।
- चयन प्रक्रिया Lottery / Draw से होती है – सब्सिडी प्राप्त करना आवेदन करने से automatic नहीं है, चयन lottery के माध्यम से होता है।
- सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में DBT – सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं।
⚠️ ध्यान दें: इन नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वापस ली जा सकती है।
Official Contact
- Department of Agriculture & Farmers Welfare, Haryana
- Krishi Bhawan, Sector 21, Budanpur, Panchkula – 134117
- फोन: 0172‑2571544 / 0172‑2563242
- ई‑मेल: agriharyana2009@gmail.com / agriharyana@nic.in
- Toll-Free: 1800 180 2117 (Mon–Fri, 9 AM–5 PM)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Tractor Subsidy Yojana Haryana किसके लिए है?
यह योजना हरियाणा राज्य के Scheduled Caste (SC) किसानों के लिए है, जो नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं।
क्या सभी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
SC श्रेणी के हरियाणा निवासी किसान जिनके पास कृषि भूमि है और MFMB पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
ट्रैक्टर पर अनुदान कितना मिलेगा?
45 HP और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर ₹3,00,000 प्रति यूनिट।
आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है – ऑनलाइन या ऑफलाइन?
आवेदन पूरी तरह online होता है। किसान को MFMB पोर्टल पर पंजीकरण और official agriculture website पर application form भरना होता है।
क्या योजना से खरीदा गया ट्रैक्टर तुरंत बेचा जा सकता है?
नहीं, योजना से खरीदा गया ट्रैक्टर कम से कम 5 साल तक नहीं बेचा जा सकता। अगर इसे पहले बेचा गया तो सब्सिडी वापस ली जा सकती है।
अगर आवेदन में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
गलत जानकारी या अधूरी जानकारी होने पर आवेदन reject हो सकता है। ऐसे में helpline 1800-180-2117 पर संपर्क करें और सही जानकारी update करें।
दस्तावेज़ सत्यापन कहाँ होगा?
दस्तावेज़ सत्यापन AAE कार्यालय में होगा और उसके बाद ट्रैक्टर खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
Tractor Subsidy Yojana Haryana एक महत्वपूर्ण योजना है, जो SC किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत किसान 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और ₹3,00,000 प्रति ट्रैक्टर की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के माध्यम से SC किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन बढ़ाने, और कृषि कार्यों में समय और मेहनत बचाने का अवसर मिलता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिसमें MFMB पोर्टल और DBT बैंक भुगतान शामिल हैं।
🔔 फ्री अपडेट्स पाने के लिए अभी जुड़ें!
📲 स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाएं, फॉर्म अपडेट और रिजल्ट सीधे WhatsApp पर।
👉 अभी Join करें⚠️ ज्वाइन करने पर आपका नंबर कोई नहीं देख सकता। यह पूरी तरह सुरक्षित है।




