
Haryana DAYALU Yojana Scheme 1: गरीब परिवारों (Antyodaya Families) को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAPSY) पूरे राज्य में एक वरदान साबित हो रही है।
जब आप DAPSY पोर्टल पर क्लेम दर्ज करने जाते हैं, तो आपको दो विकल्प मिलते हैं: Scheme 1 और Scheme 2। DAYALU Scheme 1 इस योजना का मुख्य हिस्सा है, जो बीमारी से होने वाली मृत्यु, सड़क दुर्घटना और स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) को कवर करता है।
Janhit e-Solution की इस विस्तृत गाइड में हम आपको बताएंगे कि Scheme 1 के तहत ₹5 लाख का क्लेम कैसे पास करवाया जाए, बीमारी और एक्सीडेंटल डेथ के फॉर्म में क्या अंतर है, और आपको कौन-कौन से ओरिजिनल दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
Table of Contents
Haryana DAYALU Yojana Scheme 1:: एक नज़र में
| विवरण (Overview) | महत्वपूर्ण जानकारी |
| योजना का नाम | दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) DAYALU Yojana Scheme 1 |
| योजना का उद्देश्य | मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता देना |
| कवर होने वाली घटनाएं | स्वाभाविक मृत्यु (Natural), दुर्घटना (Accident) या स्थायी विकलांगता |
| आय सीमा (Income Limit) | फैमिली आईडी में ₹1.80 लाख से कम |
| सहायता राशि | ₹1,00,000 से लेकर ₹5,00,000/- तक |
| आवेदन की समय सीमा | मृत्यु/विकलांगता के 90 दिनों के भीतर |
| आधिकारिक पोर्टल | [dapsy.finhry.gov.in] |
DAYALU Yojana Scheme 1 में क्या-क्या कवर होता है? (Types of Claims)
अगर आप पोर्टल पर “DAYALU” (Scheme 1) चुनते हैं, तो आप निम्नलिखित 3 स्थितियों में क्लेम दर्ज कर सकते हैं:
- स्वाभाविक मृत्यु (Natural Death): किसी लंबी बीमारी, हार्ट अटैक, या बढ़ती उम्र के कारण होने वाली मृत्यु।
- दुर्घटना मृत्यु (Accidental Death): सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने, करंट लगने, सांप काटने या किसी अन्य हादसे में होने वाली मृत्यु।
- स्थायी विकलांगता (Permanent Disability): किसी भयंकर एक्सीडेंट के कारण शरीर का 70% या उससे अधिक विकलांग (Handicap) हो जाना।
Expert Tip: अगर किसी कारणवश पुलिस FIR नहीं हुई है (जैसे पानी में डूबने से मृत्यु), तो आपको पंचायत या SDM से 'FIR Waiver' (FIR से छूट) का प्रमाण पत्र बनवाकर अपलोड करना होगा, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।🔗Note: यदि चोट या मृत्यु किसी आवारा पशु (जैसे कुत्ते या सांड) के हमले से हुई है, तो आपको Scheme 1 नहीं, बल्कि Scheme 2 चुननी होगी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें:
कितनी मिलेगी सहायता राशि? (Claim Amount Slab DAYALU Yojana Scheme 1)
DAYALU Scheme 1 में क्लेम की राशि मृत्यु या दुर्घटना के समय व्यक्ति की आयु (Age) पर निर्भर करती है:
- 0 से 12 वर्ष: ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)
- 12 से 18 वर्ष: ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)
- 18 से 25 वर्ष: ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये)
- 25 से 45 वर्ष (मुख्य कमाने वाला आयु वर्ग): ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये)
- 45 से 60 वर्ष: ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये)
पात्रता मानदंड (Eligibility Check)
आपका क्लेम तभी पास होगा जब आप ये 3 अहम शर्तें पूरी करते हों:
- मृतक/पीड़ित का नाम हरियाणा के परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज़ हो।
- मृत्यु/दुर्घटना की तारीख पर परिवार की सत्यापित आय (Verified Income) ₹1.80 लाख से कम हो।
- आवेदन मृत्यु/दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर किया गया हो।
🔗 Tip: पोर्टल पर ‘Income Not Verified’ का एरर आ रहा है? इसका 100% समाधान यहाँ देखें:
DAYALU Yojana Scheme 1 के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
बीमारी से मृत्यु (Natural) और दुर्घटना (Accidental) के क्लेम में दस्तावेज़ अलग-अलग लगते हैं। फॉर्म भरने से पहले इनकी PDF बना लें:
1. स्वाभाविक मृत्यु (Natural Death) के मामले में:
- नगर निगम या पंचायत से बना ‘मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)’।
- परिवार के मुखिया (Head of Family) की बैंक पासबुक।
- फैमिली आईडी (Family ID) की कॉपी।
2. दुर्घटना मृत्यु (Accidental Death) के मामले में:
- ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज़।
- पुलिस FIR (First Information Report) की कॉपी।
- सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report – PMR)।
3. स्थायी विकलांगता (Disability) के मामले में:
- CMO द्वारा जारी कम से कम 70% Permanent Disability Certificate।
🔗 Janhit Expert Solution: अगर सांप काटने, डूबने या करंट लगने से मृत्यु हुई है और पुलिस FIR नहीं है, तो क्लेम कैसे लें? इसके लिए SDM से ‘छूट’ लेनी होती है। पूरी प्रक्रिया यहाँ जानें:
How to Apply: DAYALU Yojana Scheme 1 योजना का ऑनलाइन क्लेम कैसे फाइल करें?
यदि आप खुद से आवेदन कर रहे हैं या किसी CSC सेंटर से करवा रहे हैं, तो क्लेम फाइल करने का सही और लेटेस्ट तरीका (2026) यहाँ दिया गया है:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले DAPSY के आधिकारिक पोर्टल [dapsy.finhry.gov.in] पर विजिट करें।
- Scheme Type चुनें: ‘Apply/Login’ पर क्लिक करें। यहाँ सबसे पहले “Select Scheme Type” में DAYALU चुनें (ध्यान रहे, पशु हमले के लिए DAYALU-II होता है)।
- Family ID डालें: अपनी 8 अंकों की फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
- सदस्य चुनें: OTP वेरीफाई होने के बाद, परिवार के उस सदस्य का नाम चुनें जिसकी मृत्यु हुई है या जो विकलांग हुआ है।
- विवरण भरें: मृत्यु का कारण (Natural या Accidental) चुनें, दुर्घटना की तारीख डालें और मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, या विकलांगता प्रमाण पत्र (जो भी लागू हो) PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
- Final Submit: फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट होते ही आपको एक ‘Reference ID’ मिल जाएगी, जिससे आप भविष्य में अपने फॉर्म का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
🔗 Janhit Link: फॉर्म भरने के बाद यह कैसे पता करें कि क्लेम पास हुआ या SDM के पास पेंडिंग है? यहाँ क्लिक करें:
महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)
नीचे दिए गए लिंक्स का उपयोग करके आप सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं या स्टेटस चेक कर सकते हैं:
| ज़रूरी काम (Important Tasks) | डायरेक्ट लिंक (Direct Links) |
| DAYALU Portal (आधिकारिक वेबसाइट) | यहाँ क्लिक करें |
| Apply Online / Login (ऑनलाइन आवेदन करें) | यहाँ क्लिक करें |
| Status Check (अपने क्लेम का स्टेटस देखें) | यहाँ क्लिक करें |
| DAYALU-II (क्या है?) | यहाँ पढ़ें |
| Janhit e-Solution (होमपेज) | यहाँ क्लिक करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या प्राकृतिक मृत्यु (बीमारी आदि) में FIR या पोस्टमार्टम की ज़रूरत होती है?
बिल्कुल नहीं। अगर मृत्यु बीमारी या उम्र के कारण हुई है (Natural Death), तो पोर्टल पर सिर्फ ‘मृत्यु प्रमाण पत्र’ अपलोड करना ही काफी है। इसमें FIR या पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती।
DAYALU Scheme 1 का पैसा बैंक खाते में कब तक आ जाता है?
फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने के बाद संबंधित CMO और SDM द्वारा वेरीफाई किया जाता है। सभी दस्तावेज़ सही होने पर लगभग 1 से 2 महीने के भीतर क्लेम का पैसा ‘मुखिया’ के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
अगर मुखिया (Head of Family) की ही मृत्यु हो जाए, तो पैसा किसे मिलेगा?
अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है, तो योजना के नियमों के अनुसार क्लेम का पैसा परिवार के ‘सबसे बड़े जीवित सदस्य’ (Eldest Alive Member) के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
Janhit e-Solution निष्कर्ष: DAYALU Scheme 1 हरियाणा के उन गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, जिन्होंने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया है। फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और सही ‘Cause of Death’ चुनें। योजना की पूरी ए-टू-ज़ेड (A to Z) जानकारी के लिए आप हमारी DAYALU Yojana Master Guide 2026 पढ़ सकते हैं।
DAYALU योजना हरियाणा सरकार की एक अत्यंत संवेदनशील और मददगार पहल है। दुख की घड़ी में यह 5 लाख रुपये की सहायता एक गरीब परिवार को फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। कृपया इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी WhatsApp ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि समय रहते किसी पीड़ित परिवार की मदद हो सके।
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